Coverage under CCS (Pension) Rules, in place of NPS recruited against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment, on or before 22.12.2003
22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किए गए केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के तहत कवरेज: डीओपीपीडब्ल्यू ओएम दिनांक 03.03.2023
संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्लू (बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, 03 मार्च, 2023
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कवरेज जिन्हें 22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया गया था।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी और पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत के परिणामस्वरूप, सभी सरकारी सेवकों को या 01.01.2004 के बाद केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों को उक्त योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 तथा अन्य संबंधित नियमों में भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था तथा उक्त संशोधन के पश्चात् 31.12.2003 के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों पर वे नियम लागू नहीं होंगे।
2. इसके बाद, माननीय न्यायालयों के विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और निर्णयों के आलोक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देश जारी किए। संख्या 57/04/2019-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 17.02.2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार विकल्प देता है जो 01.01.2004 से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ 31.12.2003 को या उससे पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किए गए थे और थे 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर किया जाएगा। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.02.2020 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सारणी थी।
3. 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों से इस विभाग में इस आधार पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना का लाभ देने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना से पूर्व भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के खिलाफ विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए आवेदकों को इस तरह के लाभ की अनुमति दी जाती है।
4. इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि, उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को एक पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22.12.2003 और है 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक 31.08.2023 तक कर सकते हैं।
5. वे सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा-4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते रहेंगे।
6. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।
7. सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज से संबंधित मामला, सरकारी सेवक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर, उन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा जिनके लिए इस तरह के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इन निर्देशों के अनुसार। यदि सरकारी कर्मचारी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा। ऐसे लोगों का एनपीएस खाता परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर, 2023 से बंद रहेंगे।
8. सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेने की आवश्यकता होगी। सरकारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में कोष के लेखा के संबंध में, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने पत्र संख्या 1(7)(2)/2010/cla./टीए III/390 दिनांक 14.11.2019 के माध्यम से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। 2019 और आईडी नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308/450 दिनांक 23.12.2022:
मैं। खातों में कर्मचारियों के योगदान का समायोजन: राशि व्यक्ति के जीपीएफ खाते में जमा की जा सकती है और खाते को अद्यतन ब्याज की अनुमति देते हुए पुनर्गठित किया जा सकता है (प्राधिकरण-एफआर-16 और जीपीएफ नियमों के नियम 11)।
द्वितीय। खातों में एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान का समायोजन: वस्तु शीर्ष 70 के लिए (-) डॉ. के रूप में लेखाबद्ध किया जाना – प्रमुख शीर्ष 2071 के तहत कटौती वसूली – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – लघु शीर्ष 91 1- अधिक भुगतान की कटौती वसूली (जीएआर 35 और प्रमुख और मामूली सूची के पैरा 3.10 लेखा शीर्ष)।
तृतीय। निवेश में वृद्धि के कारण अंशदान के बढ़े हुए मूल्य का समायोजन – सरकार को राशि जमा करके हिसाब लगाया जा सकता है। एमएच 0071 के तहत खाता- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान 800-अन्य रसीदें (एलएमएमएचए में उपरोक्त शीर्ष के तहत नोट)।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का बिना चूके व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन सरकारी सेवकों के मामले जो इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं और जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इनके अनुसार निपटाया जा सकता है। आदेश।
10. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के आईडी नोट संख्या 1(7)/ईवी/2019 दिनांक 05.12.2022 और 07.02.2023 के परामर्श से और लेखा महानियंत्रक के परामर्श से उनके आईडी नोट संख्या टीए द्वारा जारी किया जाता है। -3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308/450 दिनांक 23.12.2022।
11. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।
12. हिंदी संस्करण अनुसरण करेगा।
ह0/-03.03.2023
(संजीव नारायण माथुर)
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार
स्रोत: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
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