Discontinue the New Pension Scheme (NPS) and implement the Old Pension Scheme (OPS)
पुरानी पेंशन योजना को लौटें
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1888
(16.03.2023 को उत्तर दिया जाना है)
पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की मांग
1888 श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को नई पेंशन योजना (एनपीएस) को बंद करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के लिए देश भर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संघों/संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)
(क) से (घ): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी और पीआर दिनांक 22.12.2003 के माध्यम से केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी नए भर्तियों के लिए शुरू की गई थी (छोड़कर) सशस्त्र बल) 01.01.2004 से।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरूआत पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया गया। तदनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के लाभ संशोधित नियमों के तहत 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं हैं।
भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को सुव्यवस्थित करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें पे प्लस डीए के पहले के 10% से पे प्लस डीए के 14% तक सरकार के योगदान को बढ़ाना, पेंशन फंड के चयन की स्वतंत्रता और सब्सक्राइबर्स के लिए निवेश का पैटर्न, गैर-जमा या एनपीएस की देरी से जमा के लिए मुआवजे का भुगतान शामिल है। 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए योगदान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर छूट और एकमुश्त निकासी के लिए कर छूट की सीमा में वृद्धि, देय राशि के पहले 40% से 60% तक, पूरी निकासी छूट आयकर से, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 का निर्माण और एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों में एक निरीक्षण तंत्र की स्थापना
<!–
–>
What do you feel about latest post “Discontinue the New Pension Scheme (NPS) and implement the Old Pension Scheme (OPS)”, please leave your valuable comments.