Employees Pension Scheme, 1995 – Simplification of Rule 17 (payment of pension) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के नियम 17 (पेंशन का भुगतान) को सरल बनाना | StaffNews
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 – नियम 17 का सरलीकरण (पेंशन का भुगतान) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के नियम 17 (पेंशन का भुगतान) को सरल बनाना
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1803
13.02.2023 को उत्तर दिया जाना है
कर्मचारी पेंशन योजना
†1803। श्री गिरिधारी यादव:
डॉ। पोन गौतम सिगमणि:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के नियम 17 (पेंशन का भुगतान) को सरल बनाया गया है और 20 दिनों के भीतर पेंशन का निपटान नहीं होने पर कर्मचारी को 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज देने का प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 1.1.2014 से 31.12.2022 के दौरान कितने कर्मचारियों की पेंशन का निपटान किया गया;
(सी) उपरोक्त मामलों में ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि जहां पेंशन का निपटान 20 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जा सका;
(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्य पोर्टल में प्रावधान किया है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या यह भी सच है कि ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्पों के सत्यापन से आवेदन के लिए कर्मचारियों से पंजीकरण अनुरोध लेना शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)
(क) से (ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैराग्राफ 17-ए में ‘पेंशन के भुगतान’ का प्रावधान है। उक्त पैराग्राफ के अनुसार, यदि आयुक्त 20 दिनों के भीतर सभी तरह से पूर्ण दावे को निपटाने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो आयुक्त उक्त अवधि से अधिक देरी के लिए और 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। प्रति वर्ष लाभ राशि पर प्रभारित किया जा सकता है और इसे आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है। वर्ष 01.01.2014 से 31.12.2022 के दौरान जिन कर्मचारियों के पेंशन दावों का निपटान किया गया, उनकी संख्या 28,43,203 है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 29.12.2022 को उन पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाने के निर्देश जारी किए हैं, जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में योगदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, लेकिन जिनका संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ (कट-ऑफ तारीख के कारण) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में है जैसा कि एसएलपी (सिविल) संख्या 8658-8659 में दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) और (vi) के साथ पठित पैरा 44(ix) में निहित है। 2019 का।
***
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1803
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)
कर्मचारी पेंशन योजना
1803. श्री ग्राहिधारी यादव:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के नियम 17 (पेंशन का भुगतान) को सरल बनाया गया है और 20 दिनों के भीतर पेंशन का सेटलमेंट नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों को 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक व्याज प्रदान करने का प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 01.01.2014 से 31.12.2022 के दौरान कर्मचारियों की पेंशन का सेटलमेंट किया गया;
(ग) संभावित मामलों में प्रश्नों के रूप में कितने नंबर का भुगतान किया गया है, जहां पेंशन का सेटलमेंट 20 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है;
(घ) क्या यह सच है कि कम॑चारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्य पोर्टल में ऐसा प्रावधान किया है, जिससे सेवानिवृत्ति कामगार अधिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं और यदि हां, तो तत् संबंधित पैकेज क्या हैं; और
(डी) क्या यह भी सच है कि ईएन पीएफओ ने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पत्र के लिए कर्मचारियों से पंजीकरण अनुरोध लेना शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) से (3): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के खाते 17-क में ‘पेंशन के भुगतान’ का प्रावधान है। साइट खाते के अनुसार, यदि आयुक्त 20 दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावों को निपटाने के लिए बिना किसी कारण की चिंता के रहता है, तो आयुक्त दावों की अवधि से अधिक के विलंब के लिए उत्तरदायी होगा और उस पर 12 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष लाभ राशि पर दंडात्मक लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है और इसे आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है। वर्ष 01.01.2014 से 31.12.2022 के दौरान जिन कर्मचारियों के देनदारियों का सेटलमेंट किया गया, उनकी संख्या 28,43,203 है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्ति हुए पेंशनभोगी जो अपने संन्यास से पूर्व पेंशन सीमा से अधिक पेंशन पर पेंशन निधि में अंशदान करने का संयुक्त विकल्प चुना था लेकिन किसके संयुक्त विकल्प को ईपीएफओ द्वारा (समाप्ति तिथि होने के कारण) ) अस्वीकार कर दिया गया था, उन्हें ऑनलाइन आवेदन मंगाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। यह सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के आदेश के पैरा 44(ix) के साथ पठित पैरा 44(v) और (vi) में निहित निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार है।
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