Mandatory 2.5% Salary Budget For Training & Capacity Building
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वेतन बजट का कम से कम 2.5% निर्धारित करना
एफ-16017/24/242022-टीएफए
सं. टी-16017/21/2022-टीएफए
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(प्रशिक्षण प्रभाग)
ओल्ड जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली
दिनांक 07 मार्च, 2023
कार्यालय ज्ञापन
विषय: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वेतन बजट का कम से कम 2.5% निर्धारित करना – के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012, अन्य बातों के साथ-साथ। अनुशंसा करता है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन प्रशिक्षण के लिए अपने वेतन बजट का कम से कम 2.5% अलग रखे (एनटीपी, 2072 का पैरा 9.2 देखें)।
- इस संबंध में, व्यय विभाग की अधिसूचना दिनांक 10 दिसंबर, 2022 की प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें वित्तीय शक्ति नियमावली, 1978 के प्रत्यायोजन के नियम 8 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत एक नया वस्तु शीर्ष, अर्थात्, ‘प्रशिक्षण व्यय’ ‘ सृजित किया गया।
- यह भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु है।
- इस ओएम का हिंदी संस्करण अनुसरण करेगा।
अनुलग्नक: उपरोक्त के अनुसार
दसारी रमीह बाबू द्वारा हस्ताक्षरित
दिनांक: O7-03-2023 15:15:54
कारण: स्वीकृत
अवर सचिव, भारत सरकार
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