NPS to OPS: One-time option Specimen Form for eligible willing individuals for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) – PCDA (WC)
NPS से OPS: CCS (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पात्र इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक बार का विकल्प नमूना प्रपत्र – PCDA (WC) परिपत्र दिनांक 21.04.2023
भारत सरकार भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय
कार्यालय: रक्षा लेखा महाप्रबंधक (पी.के.), सेक्टर-9, चंडीगढ
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (डब्ल्यूसी)
सेक्टर -9, चंडीगढ़ दूरभाष संख्या: 0172-2741611-14
सं. एएन/II/1098/एनपीएस/वॉल्यूम-II
21.04.2023
महत्वपूर्ण परिपत्र
को
- मुख्य कार्यालय में सभी अनुभाग
- आईएफए सहित पीसीडीए (डब्ल्यूसी) चंडीगढ़ के तहत सभी उप कार्यालय
विषयः सीसीएस (पेंशन) नियमावली के तहत कवरेज, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर, जिन्हें 22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया गया था – के संबंध में।
सीजीडीए, दिल्ली कैंट के पत्र संख्या एनपीएस-सीओआरआर/4/2020-एनपीएस दिनांक 06.04.2023 की प्रति, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, विभाग की एक प्रति परिचालित करना। उपरोक्त विषय पर पेंशन और पेंशनरों के कल्याण का ओएम संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्लू/(बी) दिनांक 3 मार्च, 2023 (सीजीडीए वेबसाइट पर भी उपलब्ध) इसके साथ संलग्न है। भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि, उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को एक पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22.12.2003 और है 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है। कृपया दिनांक 3 मार्च, 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्लू (बी) की सामग्री को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
2. पात्र इच्छुक व्यक्तियों से अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए एकमुश्त विकल्प फॉर्म (नमूना संलग्न) को कृपया अग्रेषित किया जा सकता है व्यवस्थापक – इस कार्यालय का 2 खंड 31.08.2023 के बाद नहीं.
3. वे सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 03.03.2023 के DoP&PW OM के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।
4. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।
अनुलग्न: उपरोक्त के अनुसार।
(नागेश सुदेन)
उप। सीडीए (एएन)
में कॉपी:
- पीसीडीए के पीए
- जेसीडीए/जीओ (एएन)/सभी जीओ के पीए
- व्यवस्थापक (स्थानीय) में सभी अनुभाग
- आईटी एंड एस अनुभाग (स्थानीय) – पीसीडीए (डब्ल्यूसी) वेबसाइट पर परिपत्र और प्रोफार्मा अपलोड करने के लिए।
(सुभाष चंदर)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एएन)
विकल्प फार्म
(31.08.2023 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है)
मैं, ____________________ इसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) में स्विच करने के अपने विकल्प का प्रयोग करता हूं क्योंकि मैं सरकार के अनुसार इसके लिए पात्र हूं। भारत सरकार, पेंशन विभाग और पीडब्ल्यू ओएम संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 3 मार्च, 2023। विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत हूं और इस मामले में किसी भी नए आदेश के मामले में भविष्य में कोई दावा नहीं करूंगा।
संक्षिप्त विवरण :- | ||
1 | भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन/अधिसूचना की तिथि (प्रतिलिपि संलग्न करें) | |
2 | परीक्षा का नाम और वर्ष जिसके द्वारा भर्ती की गई | |
3 | अनुक्रमांक। | |
4 | परिणाम की घोषणा की तिथि | |
5 | पद | |
6 | सरकार में शामिल होने की तिथि। सर्विस/डीएडी (प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए) | |
7 | किसी भी अन्य जानकारी |
दिनांक: ___ ___ 2023
जगह: __________
हस्ताक्षर:
नाम: ________________
पद का नाम: ____________
खाता नंबर।: ____________
कार्यालय/अनुभाग: ___________
स्रोत: पीसीडीए (डब्ल्यूसी)
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