Payment Of Ex-Gratia Lump Sum Compensation To Families
नामांकन के लिए प्रावधान – रक्षा सेवा कार्मिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि का एकमुश्त मुआवजा, जो आधिकारिक कर्तव्य के पालन में मर जाते हैं
20(1)/2017/डी(वेतन/सेवाएं) भाग-1
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य मामलों का विभाग
डी (वेतन/सेवाएं)
नई दिल्ली, दिनांक 08 जुलाई, 2022
प्रति
सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेना प्रमुख
विषय: रक्षा सेवा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे की राशि का भुगतान, जो वास्तविक आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन में मारे गए – नामांकन के लिए प्रावधान – के संबंध में।
मुझे उपरोक्त विषय पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. पत्र रक्षा सेवा कर्मियों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा।
2. दूसरा। इस मंत्रालय के दिनांक 22.09.1998 के पत्र संख्या 20(1)/98/डी(वेतन/सेवा) में निहित नियम और शर्तें यथा संशोधित अपरिवर्तित रहेंगी।
3. यह इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की दिनांक 7 जुलाई, 2022 की आईडी संख्या 8(15)/2004-एजी/पीए/125-पीए की सहमति से जारी किया जाता है।
आपका विश्वासी,
(टी जॉनसन)
जीपी कैप्टन
निदेशक (वेतन/सेवाएं)
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