Revised VDA on Minimum Wages for Watch and Ward Duties with and without Arms w.e.f 1st April, 2023 | StaffNews
1 अप्रैल, 2023 से शस्त्र के साथ और बिना शस्त्र के निगरानी और निगरानी के न्यूनतम वेतन पर संशोधित वीडीए
फाइल संख्या 1/5(6)/2023-एलएस-II
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त (सी) का कार्यालय
नयी दिल्ली
दिनांक: 03/4/2023
आदेश
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एसओ 191(ई) दिनांकित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 जनवरी, 2017 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधोहस्ताक्षरी ने 31.12.2022 (आधार 2016 = 100) के अनुसार 365.76 से 378.58 तक पहुंचने वाले औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया और इसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई 12.82 अंकों का। संशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2023 से देय होगा;-
I. वीडीए की दरें। में कार्यरत कर्मचारियों के लिए देखो और वार्ड (हथियारों के बिना) निम्नानुसार होगा: –
क्षेत्र | वीडीए प्रति दिन की दरें (रुपये में) |
‘ए’ | 260 |
‘बी’ | 237 |
‘सी’ | 201 |
इसलिए, वॉच एंड वार्ड (बिना हथियारों के) में कार्यरत कर्मचारियों को 01.04.2023 से देय मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली मजदूरी की एमएम1मम दरें निम्नानुसार होंगी:-
क्षेत्र | मजदूरी और वीडीए प्रति दिन की दरें | ||||
मूल मजदूरी (रु.) | वीडीए (रु.) | कुल (रु.) | |||
‘ए’ | 637 | + | 260 | = | 897 |
‘बी’ | 579 | + | 237 | = | 816 |
‘सी’ | 494 | + | 201 | = | 695 |
द्वितीय। में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वीडीए की दरें देखो और वार्ड (हथियारों के साथ)निम्नानुसार होगा:
क्षेत्र | वीओए प्रति की दरें दिन (रुपये में) |
ए | 280 |
बी | 260 |
सी | 237 |
पिछला: 1 अक्टूबर 2022 से शस्त्र के साथ और बिना शस्त्र के निगरानी और निगरानी के न्यूनतम वेतन पर संशोधित वीडीए
इसलिए, वॉच एंड वार्ड (हथियारों के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों को 01.04.2023 से देय मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नानुसार होंगी:-
क्षेत्र | मजदूरी और वीडीए प्रति दिन की दरें | ||||
मूल मजदूरी (रु.) | वीडीए (रु.) | कुल (रु.) | |||
‘ए’ | 693 | + | 280 | = | 973 |
‘बी’ | 637 | + | 260 | = | 897 |
‘सी’ | 579 | + | 237 | = | 816 |
न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार VDA को अगले उच्च रुपये में बंद कर दिया गया है।
विभिन्न श्रेणियों के तहत श्रमिकों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I के समान होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-II दिनांक 19 जनवरी, 2017 के समान होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्रों A, बी एंड सी तैयार संदर्भ के लिए अनुबंध 1 पर संलग्न है।
(रेमिस तिरु)
मुख्य श्रम आयुक्त (सी)
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